कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान के विभिन्न शहरों में मरीजों के साथ प्राइवेट एंबुलेंस मालिकों की मनमानी के चलते गरीब और असहाय लोगों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर लाने ले जाने के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी जिसके चलते कहीं मरीज के परिजनों ने शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। इस महामारी के दौरान प्राइवेट एंबुलेंस मालिकों ने जमकर फायदा उठाया और लोगों से मोटी रकम वसूलना शुरू कर दिया था जिसको लेकर मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एस ओ 1248 ( ई) दिनांक 5/ 11/2004 के अनुसार एंबुलेंस यान को परिवहन यान श्रेणी में रखा गया है , जबकि एंबुलेंस यान को मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत करदेता से मुक्त रखा गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त यान श्रेणी को व्यावसायिक श्रेणी में नहीं माना जाकर सामाजिक सेवा यान माना गया है कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन सेवाओं की सर्वोच्च आवश्यकता है।
इन वाहनों का किराया निर्धारण हेतु राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग के आदेश 20/2015 दिनांक 30/ 2015 के द्वारा एंबुलेंस मालिकों की किराया की दरों पर नियंत्रण के प्रयोजनार्थ जिला कलेक्टर के माध्यम से अथवा यातायात प्रबंधन समिति/ यातायात नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से किए जाने हेतु सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था । इस संबंध में विभिन्न जिलों में समय-समय पर अधिसूचना जारी की गई है, जिन की दरों में भिन्नता पाई गई है वर्तमान में कोविड-19 की महामारी के समय आमजन को सुलभ एवं सस्ती एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने हेतु एवं समस्त राज्य में एंबुलेंस की दरों में एकरूपता लाने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य में एंबुलेंस और शव वाहन का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।
1. प्रथम 10 किलोमीटर तक 500 रुपए आना-जाना सम्मिलित है ।
10 किलोमीटर के बाद
2. मारुति वैन मार्शल मैक्स आदि 12.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से
3. तवेरा इनोवा बोलेरो क्रुजर रायनो आदि 14.50 रुपए प्रति किलोमीटर
4. अन्य बड़े एंबुलेंस और शव वाहन 17.50 रुपए प्रति किलोमीटर
नोट- ऐ.सी. वाहन होने पर ₹1 प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकेगा ।
5. कॉविड के मरीज एवं शव को लाने ले जाने हेतु एंबुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ppe कीट एवं सैनिटाइजर का व्यय प्रति चक्कर ₹350 अतिरिक्त वसूला जा सकेगा।
6. एंबुलेंस तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा क्योंकि यह वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं अतः 10 किलोमीटर से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दोगुना आने पर जाने करने के पश्चात कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी ।
उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन एंबुलेंस द्वारा 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर -10 किलोमीटर 40 किलोमीटर ×2 = कुल 80 किलोमीटर दूरी मानी जाएगी तथा किराया प्रथम 10 किलोमीटर का ₹500 न्यूनतम तथा अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए 12.50× 80 =1000 रुपए देय होगा । कुल किराया 1000 +500 =1500 रुपए होगा।
7. इन प्रस्तावित दरों की गणना 91रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की जाएगी यह दरें डीजल की दर91 रुपए प्रति लीटर होने तक दे रहेगी । 91 रुपए रुपए के पश्चात होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर से 20 पैसे प्रति रुपया की दर से उपरोक्त किराए में वृद्धि की जा सकती है।
8. किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया दे नहीं होता है
9. एंबुलेंस व शव वाहन उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा ।
10. एंबुलेंस में आवश्यक चिकित्सा यंत्र उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।
11. एंबुलेंस संचालक आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन को वाहन को उपलब्ध कराने के लिए पाबंद रहेंगे एवं रोगी और शव को वाहन उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकते हैं।
12. निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने वाले वाहन संचालक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जनमानस को मनमाने किराए वसूल जाने से राहत मिल सके
13. सभी जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी उपरोक्त आदेशों की अनु पालना सुनिश्चित करेंगे ।
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा आदेशित।