दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने रात में दो घंटे यानी 8 बजे से 10 तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दो घंटे के अलावा बाकी समय में पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को ही ग्रीन पटाखे फोड़ने संबंधी अनुमति देने की गाइडलाइन जारी की थी।
NCR में शामिल अलवर, भरतपुर के इलाकों में ग्रीन पटाखे भी नहीं चला सकेंगे। प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों के अलावा तेज शोर करने वाले और साधारण पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पटाखे और आतिशबाजी बेचने-खरीदने पर जुर्माने का प्रावधान है। सभी कलेक्टरों ने इसे लेकर पहले से आदेश जारी कर रखे हैं।
प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 10 हजार जुर्माना, खरीदने पर 2000 जुर्माना
ग्रीन पटाखों के अलावा सभी तरह के पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और खरीदने वाले पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रात आठ बजे से पहले और रात 10 बजे बाद ग्रीन पटाखे या ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, वहां ग्रीन पटाखों पर भी बैन रहेगा
जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। वहां ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जाएगी। उस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने या नहीं देने पर प्रशासन फैसला करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने पर ही ग्राीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
पिछली दिवाली पर हर तरह के पटाखे-आतिशबाजी पर बैन था, इस बार भी प्रतिबंध लगाने के बाद हटाया
पिछले साल दिवाली पर सरकार ने कोरोना मरीजों को होने वाली तकलीफ का हवाला देकर हर तरह के पटाखों-आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। इस बार भी राजस्थान सरकार ने 30 सितंबर को ही 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में पटाखों, आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। पटाखों पर लगातार दूसरे साल प्रतिबंध लगाने का प्रदेश भर में व्यापारियों ने विरोध किया। इसके बाद सरकार ने फैसला बदला। ग्रीन पटाखे बेचने-खरीदने की मंजूरी दी गई।
दिवाली पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
दिवाली पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस समय में बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी।