चुनाव के रिजल्ट के बाद डीजे साउंड या आतिशबाजी करने पर लगी रोक
December 02, 2023
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विजय जुलूस पर प्रतिबंध, आतिशबाजी करने पर दर्ज होगा मुकदमा
डूंगरपुर 2 दिसंबर। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना के दौरान और मतगणना के पश्चात जिले में किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा विजयी जुलूस, आतिशबाजी, डीजे, लाउडस्पीकर के प्रयोग आदि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने इस बारे में आदेश जारी किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही आतिशबाजी करने वाले समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने को कहा है। जिले में धारा -144 लागू होने का हवाला देते हुए साफ किया है कि मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने, सभा और समारोह आदि आयोजित करने पर रोक लगा दी है।
किसी भी प्रत्याशी के समर्थक प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कार्य नहीं करेंगे। राजनीतिक दलों के सदस्य भारत निर्वाचन आयाग से जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। मतगणना के दिन सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक अथवा घातक हथियारों की मनाही है।