राजस्थान कानून को संघ उपशाखा सागवाड़ा जिला डूंगरपुर ने पटवारियों के आंदोलन के चलते पटवारी गण का कार्य हेतु समकक्ष एवं उच्चतर कार्मिकों के आदेश बाबत उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान में पटवारी गण अपनी मांगों के निस्तारण हेतु आंदोलनरत हैं तथा उनके द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के पटवार मंडलों के कार्य का बहिष्कार किया हुआ है प्रमुख शासन सचिव राजस्व राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी पत्रांक 11 ा(1) राजस्थान 1/ 2020 दिनांक 10 मार्च 2021 से संबंधित अतिरिक्त पटवार मंडलों व पटवारी गण के कार्य को संपादित करने हेतु समकक्ष एवं उच्चतर कार्मिकों को लगाकर कार्य करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं । इस क्रम में उन्होंने बताया है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 33 के अंतर्गत एवं राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 178 में पटवारी गण द्वारा किए गए कार्य के पर्यवेक्षण / सुपरविजन भूल सुधार हेतु भूअभिलेख निरीक्षक को उत्तरदाई किया गया है ।
पूर्व में पटवारी गण द्वारा 2017 के आंदोलन में भी इसी प्रकार राजस्व मंडल द्वारा पटवारी का कार्य कानूनगो से कराने के आदेश दिए थे परंतु नियम विरुद्ध होने से राजस्व सरकार के संज्ञान में लाने पर राज्य सरकार के निर्देशों पर उक्त आदेश पुणे राजस्व मंडल द्वारा अप्रत्याशित किए गए थे ।
इस संबंध में राजस्थान कानून को संघ द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को प्रमुख शासन सचिव राजस राजस्थान सरकार जयपुर को ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया था कि राजस्व लैंड रिकॉर्ड्स रूल्स 1957 व भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार भूअभिलेख निरीक्षक पटवारी के कार्य के लिए सक्षम अधिकारी का नहीं रखता है इसके अतिरिक्त कानून को संघ के द्वारा पटवार संघ की मांगों के क्रम में नैतिक समर्थन देते हुए उनके रिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करने का प्रांत व्यापी निर्णय लिया हुआ है यदि कानून को वर्ग को रिक्त पटवार मंडलों का कार्यभार देने के लिए कोई भी दबाव बनाया जाता है तो विवश होकर कानून को वर्ग को भी पटवारी गण की तरह आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा इस विषय में राजस्थान कानून को संघ के प्रांतीय निर्णय के अनुसार डूंगरपुर जिले के समस्त भूअभिलेख निरीक्षक गण अपनी संघ के प्रति निष्ठा दिखाते हुए पटवारी से संबंधित कार्य नहीं करेंगे।
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मुकेश भोई, ओफिस कानुनगो हिरण्यगर्भ पाटीदार, अतिरिक्त ओफिस कानुनगो निजामुद्दीन शेख, नरेन्द्र सिंह चौहान, भोपाल सिह राठौड़,लक्ष्मीकांत भावसार, शिवराम बुनकर, आदि उपस्थित रहे ।