धार्मिक अनुष्ठान और आयोजनों पर लगी सरकार की पाबंदी
डूंगरपुर आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन डूंगरपुर जिले में धारा 144 लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर विस्फोटक पदार्थ धारदार हथियार और उनका प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है और सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत सरकार के आदेशों की पालना में बिना इजाजत के किसी भी तरह के जुलूस सभा या कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। इस आदेशों के बाद रामनवमी पर्व को लेकर हिंदू समाज में खासा आक्रोश और नाराजगी दिखाई दे रही है प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद अब इन कार्यक्रमों को किस तरह से आयोजित किया जाएगा फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है।सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को कमैंट्स कर यह बता रहे हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों पर सरकार ने ताला लगा दिया है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने 8 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए समस्त जिले के उपखंड अधिकारी तहसीलदारों को सूचित किया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धरा 144 के पालन को लेकर सुनिश्चित करें।