SEARCH

    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    vagadlive
    vagadlive

    हत्या के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास:1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माने के साथ कोर्ट ने सुनाया फैसला

    1 month ago

    कोटा की अतिरिक्त न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण की कोर्ट ने ढाणी कसार निवासी 7 आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट रामहेत कुमार सैनी ने बताया कि फरियादी हेमराज उर्फ गुड्डा ने 2 मार्च, 2018 को मंडाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसी दिन दोपहर करीब 12 बजे आरोपी अमित चौहान, रंजीत, पिंटू उर्फ धनराज, राकेश चौहान, लोकेश चौहान, कमलेश चौहान और दीपक उर्फ पप्पू उसके घर पहुंचे और उससे मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके पिता हीरालाल और बेटे महावीर पर भी हमला किया। गंभीर घायल हीरालाल को इलाज के लिए कोटा रैफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 25 सितंबर को सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    श्रीसंघ सभा ने की पालिताणा के लिए ट्रेन की मांग:बोले- यहां जैन समाज के प्रमुख तीर्थ; ज्ञापन भी सौंपा
    Next Article
    फर्जी शादी कराने वाली गैंग पकड़ी:अविवाहितों को दूल्हा बनाने का देते झांसा, नकली दुल्हन सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

    Related Rajasthan Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment