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    रिलायंस पावर के CFO गिरफ्तार:फंड ट्रांसफर में फर्जीवाड़े का आरोप; कंपनी पर ED-CBI की जांच चल रही

    1 week ago

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस पावर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पाल पर अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप (ADA) से जुड़े ₹68.2 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी और इनवॉइसिंग का आरोप है। पाल को ED ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) देर रात पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। आज (11 अक्टूबर) उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश कर ED ने कस्टडी की मांग की, जो दो दिनों के लिए मंजूर हो गई। पाल सोमवार, 13 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ED के मुताबिक, पाल ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस से ₹12,524 करोड़ के लोन बांटे, जो ज्यादातर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए। पाल पर फर्जी दस्तावेजों को मंजूरी देने और पैसे गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। अगस्त में ED ने अनिल अंबानी से पूछताछ की थी अगस्त में ईडी ने अंबानी को इस जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए भी बुलाया था। ED की जांच के बाद अगस्त में मुंबई में 35 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 50 कंपनियां और करीब 25 लोग शामिल थे। CBI ने सितंबर में चार्जशीट फाइल की थी इससे पहले यस बैंक के साथ फ्रॉड मामले में CBI ने 18 सितंबर को अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग चार्जशीट फाइल की थी। इन पर आरोप है कि अंबानी की ग्रुप कंपनियों और यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित तौर पर फर्जी लेन-देन हुए, जिससे बैंक को 2,796 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। CBI ने कहा था कि राणा कपूर ने अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल करके यस बैंक के फंड्स को अंबानी की फाइनेंशियली कमजोर कंपनियों- RCFL और RHFL में डाला। बदले में, अंबानी की कंपनियों ने कपूर फैमिली की कंपनियों को कम ब्याज पर लोन और इन्वेस्टमेंट दिए। ये एक क्विड प्रो क्वो (लेन-देन का सौदा) था। 2022 में यस बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने शिकायत की थी CBI ने ये केस 2022 में यस बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर शुरू किया। चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धाराओं के तहत दाखिल की गई है, जो धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और पब्लिक प्रॉपर्टी के दुरुपयोग से जुड़ी हैं। चार्जशीट में अनिल के अलावा, CBI ने राणा कपूर, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, RCFL, RHFL, RAB एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। 3 सवाल-जवाब में पूरा मामला: सवाल 1: अनिल अंबानी के खिलाफ ED ने कार्रवाई क्यों की? जवाब: मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ED की शुरुआती जांच में पता चला कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डायवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत दी गई है। सवाल 2: ED की जांच में और क्या-क्या सामने आया? जवाब: ED का कहना है कि ये एक "सोचा-समझा और सुनियोजित" प्लान था, जिसके तहत बैंकों, शेयरहोल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जैसे: सवाल 3: इस मामले में CBI की क्या भूमिका है? जवाब: CBI ने दो मामलों में FIR दर्ज की थी। ये मामले यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए दो अलग-अलग लोन से जुड़े हैं। दोनों ही मामलों में CBI ने यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर का नाम लिया था। इसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ED के साथ जानकारी साझा की। अब ED इस मामले की जांच कर रही है। ---------------------------- अनिल अंबानी पर कार्रवाई से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें... 1. अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ED की रेड: ₹3000 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला, यस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप 2. अनिल अंबानी की कंपनियों पर ED की कार्रवाई पूरी: 3 दिन में 35 जगहों पर छापेमारी; ₹3000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप 3. अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की रेड: FIR भी दर्ज हुई, SBI से 2929 करोड़ रुपए के लोन-फ्रॉड का मामला 4. अनिल अंबानी की SBI से फ्रॉड-टैग हटाने की अपील: वकील ने कहा- बैंक ने अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया
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