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    दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे:केंद्र ने एनएच पर कार की गति सीमा 70 किलोमीटर की, कलेक्टर ने 75, RTO ने पालना आदेश जारी कर दिया

    3 weeks ago

    दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे (एनएच) पर कारों की गति सीमा को लेकर एनएचएआई और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना डिवाइडर वाले नेशनल हाईवे पर कार की अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटे निर्धारित कर रखी है। दौसा-मनोहरपुरा नेशनल हाईवेज (एनएच-148) भी इसी श्रेणी में आता है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के विपरीत जाकर एनएच-148 पर कारों की गति सीमा 70 से बढ़ाकर 75 किमी प्रति घंटे कर दी, जबकि जिला प्रशासन को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-112 में केन्द्र की ओर से निर्धारित गति सीमा से अधिक करने का अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ घटाने का अधिकार है। पड़ताल में सामने आया कि कलेक्टर को वाहनों की गति बढ़ाने और घटाने का प्रस्ताव जयपुर आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी ने भेजा था। उन्होंने प्रस्ताव के तहत अधिसूचना जारी कर दी। जिला प्रशासन ने गति सीमा की अधिसूचना 9 सितंबर 2025 को और नोटिफिकेशन 18 सितंबर 2025 को जारी किया है। इस अधिसूचना में ट्रक, हल्के भार वाहन, बस, मोटरसाइकिल की अधिकतम गति सीमा में कोई बदलाव नहीं किया। ट्रोला भार वाहन की श्रेणी में आता है, उसकी अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटे से घटाकर 50 किमी प्रति घंटे कर दी, लेकिन 9 सीट तक हल्के यात्री मोटर वाहन जिनकी केंद्र सरकार ने अधिकतम राष्ट्रीय गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा निर्धारित कर रखी है, उस बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। "स्पीड लिमिट तय करने का प्रस्ताव आरटीओ द्वितीय से मिला था। प्रस्ताव के अनुसार हल्के चौपहिया वाहनों की गति सीमा तय की गई है, जिसको पुनः संशोधित कर नियमानुसार स्पीड लिमिट के नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।" -जितेंद्र सोनी, जिला कलेक्टर, जयपुर "स्पीड लिमिट तय करने के प्रस्ताव परिवहन विभाग से भेजे जाते हैं। इसमें ट्रोला जैसे भारवाहक वाहन में मॉर्थ नोटिफिकेशन में तय स्पीड सीमा में कमी की गई है। शेष में गति सीमा को केंद्र के समरूप रखा है। हल्के चौपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट गलती से 75 प्रकाशित हो गई थी, जिसको संशोधित किया जा रहा है।" -धर्मेंद्र कुमार, आरटीओ द्वितीय "मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-112 में केन्द्र सरकार को वाहनों की विभिन्न श्रेणी की सड़कों पर क्षेत्र के अनुसार अधिकतम गति निर्धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सरकार काे उपधारा-2 में गति काे कम करने का अधिकार है, न कि बढ़ाने का।" -महाराज सिंह चौधरी, रिटायर्ड एमएलओ
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