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    17 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को 3 साल कठोर कारावास

    1 month ago

    कोटा| बारां शाहबाद के देवरी गांव में इंतकाल खुलवाने के नाम पर 1 हजार रुपए की रिश्वत लेने के 17 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश अश्वनी शर्मा ने दोषी पटवारी को 3 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सहायक अभियोजक निदेशक जया गौतम ने बताया कि देवरी निवासी विष्णु प्रसाद ने 14 सितंबर 2009 बारां एसीबी को परिवाद दिया था। इसमें बताया कि वह खेत की रजिस्ट्री लेकर पटवार कार्यालय गया था। वहां इंतकाल खोलने के नाम पर पटवारी लक्ष्मीनारायण रिश्वत मांग रहा है। इसके लिए सरकारी फीस के 50 और 100 रुपए भी दिए थे, लेकिन पटवारी ने अपनी जेब में रख लिए और 1100 रुपए की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया और बाद में पटवार कार्यालय में पटवारी लक्ष्मीनारायण को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। 17 साल केस चलने के बाद कोटा की भ्रष्टाचार कोर्ट ने पटवारी लक्ष्मीनारायण को दोषी मानते हुए 3 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
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