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    बैंक खाते में एक नहीं, चार नॉमिनी रख सकेंगे:कस्टमर के न रहने पर पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी; 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

    3 days ago

    अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे। यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है, ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि या संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। नॉमिनेशन के नए नियम से जुड़ी तीन बड़ी बातें…. नॉमिनेशन से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब 1. नॉमिनेशन क्यों जरूरी, नए नियम से क्या बदलेगा? नॉमिनेशन होने पर आपके जाने के बाद बैंक अकाउंट, FD या लॉकर में रखा सामान नॉमिनी को बिना किसी परेशानी के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। बिना नॉमिनी के लीगल हेयर्स को कोर्ट जाना पड़ सकता है। आम तौर पर फैमिली मेंबर को भी नॉमिनी बनाया जाता है। जैसे पत्नी/पति, बच्चे या भाई-बहन। अब अकाउंट होल्डर अपनी जमा राशि को समान रूप से बांट सकते हैं- जैसे पत्नी, बेटे, बेटी, माता को 25-25% हिस्सा। पहले सिर्फ एक नाम देने की मजबूरी थी। चार नाम और स्पष्ट हिस्सेदारी होने से पारिवारिक झगड़े या कोर्ट केस कम होंगे। 2. नॉमिनेशन बदलना या कैंसिल करना आसान है? बिल्कुल! किसी भी समय बैंक ब्रांच, एप या ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरकर नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। हालांकि, 4 नॉमिनी जोड़ने की गाइडलाइंस जल्द ही जारी होंगी। 3. लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए क्या रूल्स हैं? लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन (एक के बाद एक) अलाउड है। एक साथ नहीं। यानी, अगला नॉमिनी तभी एक्टिव जब पिछला गुजर जाए। 4. अगर नॉमिनी नाबालिग है, तो क्या? नॉमिनी अलाउड है, लेकिन गार्जियन (जैसे पैरेंट) का नाम ऐड करना होगा। नाबालिग के लिए ट्रस्ट या कस्टोडियन भी बना सकते हैं। प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी होगी नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। ये प्रावधान डिपॉजिटर्स को अपनी पसंद के हिसाब से नॉमिनेशन करने की आजादी देते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में क्लेम सेटलमेंट को एक जैसा, पारदर्शी और तेज बनाएगा। ---------------------- ये खबर भी पढ़ें... 1. बैंकों को 15 दिन में करना होगा क्लेम सेटलमेंट: नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा देना होगा; सावल-जवाब में जानें RBI के नए नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर, इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। पूरी खबर पढ़ें... 2. अनक्लेम्ड एसेट्स के लिए सेंट्रालाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म की मांग: SC ने सरकार-RBI से जवाब मांगा; बैंकों से म्यूचुअल फंड्स तक में ₹3.5 लाख करोड़ अनक्लेम्ड फंड सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और कई वित्तीय नियामकों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मांग की गई है कि एक सेंट्रालाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने सभी वित्तीय एसेट्स - चाहे वे एक्टिव हों, इनएक्टिव हों या अनक्लेम्ड हों, इन सभी को एक साथ देख सकें। पूरी खबर पढ़ें...
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