SEARCH

    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    vagadlive
    vagadlive

    कोटकासिम में दोस्त पर 9 गोलियां चलाने का मामला:किशनगढ़बास कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

    1 month ago

    किशनगढ़बास की एडीजे संख्या 01 कोर्ट के जज प्रशांत चौधरी ने गुरुवार को फायरिंग मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में दोषी पाए गए दो आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह नरूका ने बताया- प्रवीण और राकेश निवासी फतियाबाद को उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपS के अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या था मामला 7 सितंबर 2023 को ग्राम जालपीवास निवासी प्रेमकुमार ने कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा दीपक अपने दोस्त प्रवीण के बुलाने पर फतियाबाद गया था। वहां प्रवीण, राकेश और राहुल ने पहले तो दीपक से शराब पीने का दबाव बनाया। इनकार करने पर तीनों ने उस पर हमला कर दिया और 70 हजार रुपए नकद, सोने की चैन व अंगूठी लूट ली। इसके बाद तीनों ने दीपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दीपक को 9 गोलियां लगीं, जिनमें से 7 डॉक्टरों ने बाहर निकालीं जबकि 2 गोलियां आज भी उसके शरीर में हैं। अदालत में पेश सबूत अनुसंधान के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कुल 28 दस्तावेज और 19 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने प्रवीण और राकेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    नागौर में आज 4 घंटे बिजली बंद:दीपावली से पहले मेंटेनेंस का होगा काम, जानिए कौनसे इलाके होंगे प्रभावित
    Next Article
    पाली में कला उत्सव कार्यक्रम:भारतीय कला संस्कृति की विविधताओं के बारे में स्टूडेंट्स को समझाया

    Related Rajasthan Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment