SEARCH

    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    vagadlive
    vagadlive

    रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live

    4 weeks ago

    RBI ने बैंक खातों और लॉकरों के Nominee क्लेम को 15 दिनों में निपटाने का नया नियम लागू किया है। अब मृतक व्यक्ति के Nominee को फंड जल्दी मिलेगा और अगर बैंक देरी करता है तो उन्हें मुआवजा भी देना होगा, जिसमें बैंक की ब्याज दर + 4% सालाना ब्याज शामिल है। यह नियम निजी और सहकारी बैंकों पर 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। जिन खातों का Nominee नहीं होगा और जमा राशि सहकारी बैंक में 5 लाख या अन्य बैंकों में 15 लाख से कम होगी, वहां प्रक्रिया सरल होगी। लेकिन अगर राशि इससे ज्यादा है तो बैंक Succession Certificate और Legal Heir Certificate जैसी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है। RBI का यह कदम मृतक ग्राहकों के खातों से जुड़े क्लेम को तेजी से और एकसमान रूप से निपटाने के लिए उठाया गया है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके और दस्तावेजों की प्रक्रिया भी आसान और मानकीकृत हो। इस नियम से Nominee Accounts बंद करवाना अब और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।

    Click here to Read more
    Prev Article
    IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
    Next Article
    IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live

    Related Business Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment