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    धर्मांतरण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी:प्रदेश में धर्मांतरण अब अपराध, 14साल तक की सजा का प्रावधान

    2 weeks ago

    श्रीगंगानगर में धर्म परिवर्तन की घटना के बीच राजस्थान सरकार के सबसे प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण बिल राजस्थान राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंजूरी मिल गई है। विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश में अब नया कानून लागू हो गया है, जिसमें जबरन-धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। इसमें 14 साल तक की सजा एवं 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन के अपराध दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राहत...घर वापसी धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा नए कानून में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी घर वापसी होती रहेगी। इस पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा
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