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    मंत्री गोदारा ने अधिकारियों को लताड़ा:गिव अप अभियान' में जिले की धीमी रफ्तार से नाराज, दो रसद इंस्पेक्टरों को लगाई फटकार, झुंझुनूं फिसड्डी, प्रदेश में 36वें स्थान पर

    3 weeks ago

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को झुंझुनूं कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें 'गिव अप अभियान' में जिले की धीमी रफ्तार को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, मंत्री ने चिड़ावा और बुहाना की रसद इंस्पेक्टरों पर गाज गिराई और चेतावनी दी कि यदि 31 अक्टूबर तक अपात्र लोगों को सूची से बाहर नहीं किया गया, तो 1 नवंबर से उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि गिव अप अभियान सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसमें झुंझुनूं जिला पूरे प्रदेश में 36वें स्थान पर है, जो चिंता का विषय है। मंत्री ने बैठक में साफ कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे वही विभाग में टिक पाएंगे, अन्यथा उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अपात्र बाहर हों और पात्र लोग वंचित न रहें। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: चिड़ावा-बुहाना के इंस्पेक्टर निशाने पर बैठक में मंत्री गोदारा का रुख सख्त रहा। उन्होंने चिड़ावा रसद इंस्पेक्टर अनामिका और बुहाना रसद इंस्पेक्टर रामावतार भेड़ा को गिव अप अभियान में गंभीर लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने साफ कहा कि झुंझुनूं एक पढ़ा-लिखा और सैनिकों का जिला है, यहां अपात्र लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं उठाएं और पात्र वंचित न रहें। उन्होंने दो-टूक कहा कि 31 अक्टूबर तक का समय है, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इन दोनों अधिकारियों का निलंबन (सस्पेंशन) तय है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग अब तक अभियान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्लॉकवार टारगेट: जिले से 50 हजार नाम हटाने का लक्ष्य गिव अप अभियान को गति देने के लिए मंत्री ने जिले के सभी ब्लॉकों को स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य दिया है। कुल मिलाकर, झुंझुनूं जिले में 50,000 अपात्र नाम हटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे तय समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। जनता से सीधी अपील और वसूली की चेतावनी मंत्री गोदारा ने जिले की जनता से भी सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि जिनके घरों में गाड़ी है और जिनका बिजली-पानी का बिल 5,000 रुपए से ज्यादा आता है, उन्हें स्वेच्छा से अपना नाम 'गिव अप' करवा लेना चाहिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 31 अक्टूबर तक अपात्र लोगों ने नाम नहीं हटवाया तो उनसे 30.57 प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी और उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश * राशन दुकानों का विस्तार: मंत्री ने घोषणा की कि पंचायतों का गठन पूरा होने के बाद, दिसंबर तक उन सभी ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें खोल दी जाएंगी, जहां अभी तक दुकानें खाली हैं। दिसंबर के बाद कोई भी पंचायत बिना राशन दुकान के नहीं रहेगी। * ई-केवाईसी अनिवार्य: ई-केवाईसी को अनिवार्य बताते हुए मंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों में जाकर भी ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई पात्र व्यक्ति ई-केवाईसी न होने के कारण सूची से बाहर होता है और शिकायत करता है, तो डीएसओ की जिम्मेदारी होगी कि उसे तुरंत वापस जोड़ा जाए। * नए नामों की अनिवार्य जांच: प्रदेश में 26 जनवरी से नए नाम जोड़ने का पोर्टल शुरू हुआ था, जिसमें झुंझुनूं से 1,37,994 नए लाभार्थी जुड़े हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि डीएलओ स्तर पर हर नए नाम की अनिवार्य रूप से सही जांच की जाए, गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। * अच्छा काम करने वालों का सम्मान: जहां लापरवाह अधिकारियों को फटकार मिली, वहीं सूरजगढ़ रसद इंस्पेक्टर सुरेंद्र और मलसीसर रसद इंस्पेक्टर को अच्छा काम करने के लिए सराहा गया। मंत्री ने घोषणा की कि उन्हें आगामी 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। * परिवहन टेंडर दोबारा: रसद विभाग के ट्रांसपोर्टेशन टेंडर में कमियां पाए जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया था। अब सोमवार से री-टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।
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