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    नशे की तस्करी करने वालों को 10 साल की सजा:कोकीन, एमडी समेत अलग-अलग तरह के ड्रग्स मिले थे, लाने और बेचने का काम करते थे

    2 days ago

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई में जयपुर एनडीपीएस कोर्ट ने तस्करी के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी तैयब रहमान और रविन्द्र तकसाली को 10-10 साल के कठोर कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि 13 मार्च 2023 को नारायण सिंह सर्किल, जयपुर पर एसएनसीबी टीम ने गश्त के दौरान अभियुक्त तैयब रहमान और रविन्द्र तकसाली को 257 ग्राम कोकीन, 14 ग्राम मेफेड्रोन (एम.डी.), 15 ग्राम चरस और 5 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। नशे का सामान लाने और बेचने का काम करते थे जांच में सामने आया कि तैयब रहमान नशीली पदार्थों के कैरियर के तौर पर कार्य करता था। रविन्द्र तकसाली वितरण का कार्य करता था। जांच में जब्त सभी मादक पदार्थ प्रामाणिक पाए गए। कोर्ट ने NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए दोनों को 10-10 साल कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जोधपुर एवं जयपुर जोन की ओर से की गई थी।
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