SEARCH

    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    vagadlive
    vagadlive

    वॉलसिटी में आधा दर्जन अवैध इमारतें ध्वस्त करने का आदेश:हाईकोर्ट ने कहा-अधिकारियों को अवैध निर्माण पर आंखें बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते, जोन उपायुक्त पर कार्रवाई के निर्देश

    1 month ago

    राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के चारदिवारी (वॉलसिटी) क्षेत्र में बनी करीब आधा दर्जन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश जितेन्द्र कुमार सध्वानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले में टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर अपनी आंखें मूंद लेने, केवल नोटिस जारी करके ढ़िलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह अवैध इमारतें पूरे शहर और समाज के लिए खतरा बनी हुई हैं और वॉलसिटी की विरासत को बर्बाद कर रही हैं। अदालत ने निर्देश दिए कि हवामहल जोन में बनी इन अवैध इमारतों को दो माह में ध्वस्त करके रिपोर्ट कोर्ट में सब्मिट की जाए। नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहे अदालत ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद भी इन संपत्ति मालिकों ने अवैध निर्माण करना जारी रखा। ऐसे में नगर निगम इन संपत्तियों को स्थायी रूप से सील करने के बाद इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन भवन मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अब इन्हें अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हवामहल जोन उपायुक्त पर भी कार्रवाई के निर्देश अदालत ने कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि हवामहल जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने नोटिस जारी करने और इमारत को सील करने के अलावा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जोन उपायुक्त ने नोटिस जारी करके 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच भवन मालिकों ने अवैध निर्माण को पूरा कर लिया। ऐसे में नगर निगम आयुक्त, हवामहल जोन उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। वहीं अगर इन अधिकारियों का ट्रांसफर दूसरी जगह भी हो गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीएलबी सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत के आदेश की पालना हो।
    Click here to Read more
    Prev Article
    हाईकोर्ट ने शाहरुख-दीपिका की राहत को बरकरार रखा:भरतपुर में दर्ज FIR पर रोक जारी रहेगी, मामले को मीडिएशन के लिए भेजा
    Next Article
    4 अक्टूबर को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का ऐलान:जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा की भाजपा को चेतावनी, कहा- खैरथल-तिजारा के नाम से छेड़छाड़ की तो हिला देंगे जड़ें

    Related Rajasthan Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment