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    शराब पीकर उत्पाद मचाने पर सामुदायिक सेवा की सजा:एक दिन मरीजों की सेवा करने और अस्पताल में सफाई कार्य करने का आदेश

    1 month ago

    डीडवाना न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शराब पीकर उत्पात मचाने के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को जेल या जुर्माने की बजाय एक दिन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। यह फैसला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार यह घटना 18 अगस्त की है। खुनखुना थाना पुलिस ने खरेश गांव से राकेश कुमार नामक युवक को शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में 25 सितंबर को अदालत में चालान पेश किया गया, जहां आरोपी राकेश कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी का यह पहला दोष था और उसके वकील प्रीतम सिंह ने रियायत की अपील की थी। अदालत ने इन तथ्यों पर विचार करते हुए युवक को 4 अक्टूबर को बांगड़ जिला चिकित्सालय, डीडवाना में एक दिन तक मरीजों की सेवा करने और अस्पताल परिसर में सफाई कार्य करने का आदेश दिया। न्यायालय का यह फैसला शहरभर में सराहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस तरह की सजा न केवल आरोपी को सबक सिखाएगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश देगी। आरोपी ने भी न्यायालय के समक्ष भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया है।
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